waqf board मामला : दुर्ग शहर की 13.76 एकड़ जमीन के नामांतरण के मामले में बवाल के बाद वक्फ बोर्ड (waqf board) के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावा किया था, जिसके बाद आपत्ति मंगाई थी। इस पर एक ही दिन में 1710 लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग लिखने लगे थे, जिसके बाद अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने लोगों को भ्रामक जानकारी से दूर करने की अपील की थी।
ताजा जानकारी के अनुसार आवेदन को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में जारी सूचना के मुताबिक, दुर्ग जिले के प.ह.नं. 24 स्थित भूमि खसरा नं. 21/2, 29/2, 146/4, 109 कुल रकबा 0.208 हे. जो कि भूमिस्वामी हक में दर्ज है। छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 109/110 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन न्यायालय तहसीलदार दुर्ग को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सुनवाई के बाद तहसीलदार दुर्ग द्वारा प्रकरण को खारिज कर दिया गया है।