सरकार ने PAFF को आतंकी संगठन घोषित किया, एक दिन पहले TRF पर लगा था बैन

सरकार ने PAFF को आतंकी संगठन घोषित किया, एक दिन पहले TRF पर लगा था बैन

भारत सरकार ने पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) और इसके सभी समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत यह कार्रवाई की है।

गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के रहने वाले अरबाज अहमद मीर को आतंकवादी घोषित किया गया है। वह लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता है। फिलहाल वह पाकिस्तान में रह रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात लश्कर के प्रॉक्सी संगठन TRF पर बैन गया दिया था। साथ ही लश्कर और TRF के कमांडर आतंकी घोषित किया था।

यह संगठन जम्मू-कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार देर रात TRF पर प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल और लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबु खुबैब को आतंकी घोषित कर दिया था। दोनों पर यह कार्रवाई UAPA के तहत हुई। बता दें कि सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर 5 साल के लिए बैन कर दिया था। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे।

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