तबादले में हाईकोर्ट के आदेश की गई अवहेलना

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हाल ही में कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग में तबादले पर अहम् निर्णय दिया है। फैसले में HC ने कहा था कि DGP, ADG, DIG, IG तथा SP जैसे आईपीएस अधिकारी भी आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक का तबादला नहीं कर सकते।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को ही स्थानांतरण का अधिकार है। HC की टिप्पणी के बावजूद आईजी रतनलाल डांगी ने आज 18 फरवरी को संभागभर के 85 ASI का ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण आदेश में पैरवी करने वाले अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने इस तबादला आदेश को पूर्णरूप से अवैध बताया है। उन्होने कहा कि हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश का आईजी ने घोर उल्लंघन किया है। उनके द्वारा HC के स्पष्ट फैसला आने के बावजूद भी 85 ASI पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर करना गलत हैं।

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