मोदी सरनेम को लेकर आपराधिक मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है.
गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज कर दी है.
राहुल गांधी ने इस मामले में सूरत की कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसमें कसूरवार ठहराए जाने के फ़ैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
मोदी सरनेम केस की अहम बातें
2019 चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा-“सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है?”
गुजरात में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने इस बयान को लेकर सूरत की अदालत में केस दर्ज किया.
मार्च 2023 में सूरज की अदालत ने राहुल गांधी को मामले में दोषी माना और ऐसे केसों में अधिकतम दो साल की सज़ा सुनाई.
लोकसभा सचिवालय ने नियमों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया और राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य क़रार दिया.
राहुल गांधी ने इस मामले में फिर से अदालत का रुख़ किया.
गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने फ़ैसला सुरक्षित रखते हुए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद फ़ैसला सुनाने की बात कही थी.