मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में सज़ा के ख़िलाफ़ राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी.
राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में सज़ा पर स्टे देने से इनकार कर दिया गया था.
इस मामले में सूरत की एक कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाई थी.
इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था.
लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर कहा था, “केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सज़ा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है.”
जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इसमें दूसरे जज जस्टिस प्रशांत मिश्रा होंगे.
गुजरात हाई कोर्ट के एकल जज वाली पीठ ने दो मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 7 जुलाई को फ़ैसला सुनाया गया था.