पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की सलाह पर बुधवार, 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है.
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 58-1 के तहत ऐसा किया है.
नेशनल असेंबली के भंग होते ही प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल भी भंग हो गया है, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त होने तक प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ अपने पद पर बने रहेंगे.
असेंबली भंग होने के बाद तीन दिन के भीतर कार्यवाहक प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा.
नाम का चुनाव करने के लिए गुरुवार को नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता राजा रियाज़, पीएम शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात करेंगे.
उनका कहना है कि एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम सभी को स्वीकार्य होगा.
पाकिस्तानी संसद का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त होने जा रहा था, लेकिन तीन दिन पहले ही असेंबली को भंग करने का फैसला ले लिया गया.
अब केयरटेकर सरकार के पास पाकिस्तान में चुनाव कराने के लिए 90 दिनों का वक्त होगा.