ट्रेन गोलीकांड: कोर्ट ने नहीं दी आरोपी के नार्को टेस्ट की अनुमति

ट्रेन गोलीकांड: कोर्ट ने नहीं दी आरोपी के नार्को टेस्ट की अनुमति

चलती ट्रेन में चार लोगों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी का नार्को परीक्षण कराने की अनुमति देने से मजिस्ट्रेट अदालत ने इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि चुप रहना आरोपी का मौलिक अधिकार है। अदालत ने यह आदेश 11 अगस्त को जारी किया था।

आदेश में कहा गया है कि किसी आरोपी को केवल सुचारु जांच के लिए ऐसे परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने अदालत से चौधरी की नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ जांच कराने के लिए बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत से मंजूरी मांगी थी। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में ठाणे जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उस पर गंभीर अपराध का आरोप है और जांच पूरी करने के लिए नार्को और अन्य परीक्षण जरूरी हैं।

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