शिक्षक भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद हेतु दस्तावेज सत्यापन व नियुक्ति माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर के अंतिम निर्णय आने के बाद की जाए।
SUP003222/2022 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11/08/2023 को फैसला सुनाया गया है जिसके अनुसार अब सहायक शिक्षक में बीएड डिग्री को अयोग्य एवम केवल डिप्लोमा (डीएड/डीएलएड- ) को ही योग्य माना है “सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अयोग्य व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 142 (2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी।”
न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है की “निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ शिक्षा की गुणवता की जरूरी स्वीकार करते हुए प्राथमिक स्तर की शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित डीएड/डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही प्राथमिक स्तर ( 1-5) के लिए योग्य माना है। “
चूंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 25 नवम्बर 2021 के दिये गए निर्णय
को सही बताया है और उसे बरकरार रखा है और NCTE के 28 जून 2018 की अधिसूचना जिसमें बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक में शामिल किया गया था उसे रद्द कर दिया है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा WPS No 5788/2023 दिनांक 21/08/2023 को छत्तीसगढ़ की वर्तमान शिक्षक भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक के पद हेतु बीएड को बाहर करते हुए सिर्फ डीएड/डीएलएड अभ्यार्थी की काउंसलिंग करने का आदेश दिया था जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को काउंसलिंग में शामिल कर यह कहा गया है की माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा ।।
अतः आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आगे की प्रक्रिया माननीय
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के पश्चात की जाए। अगर इस ज्ञापन को अनदेखा कर भर्ती की प्रक्रिया आगे की जाती है और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद बीएड को बाहर रख केवल डीएड को नियुक्ति देने की आदेश किया जाता है और उस समय भर्ती प्रक्रिया में विपरित परिस्थिति निर्मित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। Note: छत्तीसगढ़ के वर्तमान शिक्षक भर्ती 2023 के विज्ञापन के पूर्व एवम बाद में भी विभाग को इस संबंध में सूचित किया जा चुका है और माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में WPS No 3541/2023 और WPS No 5898/2022 द्वारा भी NCTE के 28/06/2018 की अधिसूचना को चैलेंज किया गया था। इस अधिसूचना को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिनांक 11/08/2023 को रद्द कर दिया गया है।