दिल्ली में दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों सहित हर तरह के पटाखों पर बैन लगा दिया है.
कोर्ट ने कहा कि हम दिलावी का जश्न ‘हैप्पी दिवाली’ बोल कर भी मना सकते हैं.
जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में ग्रीन पटाखों में बेहतर फॉर्मूलेशन के साथ बिक्री की इजाज़त वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया.
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पटाखों को लेकर तय किए गए नियमों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में पटाखे बैन नहीं है, तय फॉर्मूलेशन के साथ ग्रीन पटाखे वहां बेचे जाएं. लेकिन दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे की बिक्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी.