दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में आठ समन जारी होने पर भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए मौजूद न होने वाले अरविंद केजरीवाल को स्थानीय अदालत से ज़मानत मिल गई है.
शनिवार को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पेश होने के बाद उन्हें ज़मानत दे दी. इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका ख़ारिज कर दी थी.
इस याचिका में उन्होंने ख़ुद को लोक सेवक बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय के आठ समन पर भी पेश न होने पर उसकी संभावित कार्रवाई को रोकने की मांग की थी.
मजिस्ट्रेट ने बार-बार समन जारी होने के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित न होने पर ईडी की ओर से दाख़िल दोनों शिकायतों में केजरीवाल को ज़मानत दे दी.
वहीं एएनआई के अनुसार, अदालत ने 15 हज़ार रुपए के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपए की ज़मानत राशि पर ज़मानत दी है.