रायपुर। Soumya Chaurasia Bail : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को होगी। सौम्या चौरसिया राज्य में हुए कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद हैं।
बता दे कि सौम्या चौरसिया को साल 2022 के दिसंबर महीने में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला खदानों में लगे ट्रांसपोर्टर और ट्रकों पर अवैध लैवी वसूलने का है। उस वक्त यह आशंका जताई गई थी कि आरोपियों ने मिलकर 16 महीनों में 500 करोड़ रुपये यहां से वहां किए।