गौरेला स्थित जमीन पर मकान बनवाने की अनुमति देने के लिए सहायक आरआइ ने अधिवक्ता से रुपये की मांग की। अधिवक्ता की शिकायत पर एसीबी ने व्यापार विहार में आरआइ को रिश्वत की रकम लेते गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित आरआइ के कब्जे से आठ हजार रुपये जब्त कर सात पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
बेलगहना में रहने वाले अधिवक्ता रविशंकर गुप्ता की गौरेला के समता नगर में आवासीय जमीन हैं। अधिवक्ता इस पर मकान बनवाना चाहते हैं। उन्होंने नगर पंचायत में भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन किया। अनुमति नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने नगर पंचायत गौरेला में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता से संपर्क किया।
भवन निर्माण की अनुमति के लिए उसने अधिवक्ता से आठ हजार रुपये की मांग की। नगर पंचायत के अधिकारियों के रवैये से परेशान अधिवक्ता ने पूरे मामले की शिकायत एसीबी में कर दी। एसीबी ने शिकायत की जांच कराई। शिकायत सही पाए जाने पर अधिवक्ता को रुपये देकर आरआइ के पास भेजा।
इधर आरआइ ने अधिवक्ता को रुपये लेकर बिलासपुर के व्यापार विहार में बुला लिया। अधिवक्ता के पहुंचने के पहले ही एसीबी की टीम वहां पर तैनात हो गई। गुप्ता ने जैसे ही आरआइ को रुपये दिए एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। आरआइ के कब्जे से रुपये जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपित आरआइ के खिलाफ सात पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।