दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फै़सला सुनाएगा.
फै़सला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ सुनाएगी.
दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था.
गिरफ़्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो ख़ारिज हो गई. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फै़सला सुरक्षित रख लिया था.
इस मामले में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया था कि केजरीवाल को फंसाने के लिए ईडी ने गवाहों के नौ बयानों को नज़रअंदाज़ कर दिया जबकि एक बयान को वरीयता दी.
उन्होंने गवाह के बयान की सच्चाई पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि केजरीवाल के ख़िलाफ़ बयान देने वाली पी शरत रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिये भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था.
ईडी ने आरोप लगाया है कि रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों में किया गया था.
मई में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत देते हुए 21 दिनों के लिए दो जून तक अंतरिम ज़मानत दी थी.
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