SC: IAS प्रशिक्षु पूजा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज; राजस्थान पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल को राहत

SC: IAS प्रशिक्षु पूजा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज; राजस्थान पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल को राहत

आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूजा पर सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन गलत तरीके से प्रस्तुत करने और गलत तथ्य देने के आरोप है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने मंगलवार को मामले को स्थगित कर दिया।

राजस्थान पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल को ‘सुप्रीम’ राहत

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2021 प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपी रामकृपाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। पेपर लीक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीणा को जमानत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की पीठ राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत से इन्कार करने के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उसे पहले ही इस अपराध में जमानत मिल चुकी है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गवाहों की जांच में समय लगेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मीणा को जमानत देने का निर्णय लिया। मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता में ढील दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें सत्र न्यायालय तय करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मीणा का पासपोर्ट विशेष न्यायालय के पास रहेगा। साथ ही वह अपनी अचल संपत्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा, जिसे ईडी कुर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही उसका बैंक खाता जब्त रहेगा। मीणा को गत वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था।

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