दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में पिछले हफ़्ते एक कोचिंग के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. अभी तक दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से इस मामले में सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा है.
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की खिंचाई करते हुए कहा कि ये बात समझ नहीं आती कि छात्र बेसमेंट से बाहर कैसे नहीं निकल पाए.
हाईकोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने राजिंदर नगर में नालों की हालत ठीक नहीं होने के बारे में कमिश्नर को जानकारी क्यों नहीं दी.
हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा, “शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने की वजह से बारिश के पानी पर चालान नहीं किया, जिस तरह आपने वहां कार चलाने की वजह से एक एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था.”