जशपुर. छत्तीसगढ़ में ईसा मसीह (Jesus Christ) के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर कोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने महिला विधायक को 10 जनवरी तक अपना पक्ष रखने कहा है। पूरा मामला जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत से जुड़ा हुआ है। उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ बीएनएस की धारा 196,299 और 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप विधायक रायमुनि पर मतांतरित लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक ने ईसा मसीह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह अगर मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?
ग्राम ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में परिवाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 प्रत्यक्षदर्शियों का बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो की सीडी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल चौहान ने परिवादी हैरमोन के आरोप को सुनवाई योग्य मानते विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए 10 जनवरी को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितों ने जिले के सभी थाना और चौकी में विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद, विधायक के भाषण में कोई विवादित ना पाए जाने के आधार पर फैना काट कर आवेदकों को न्यायालय जाने की सलाह दी थी। इ