छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सीए संजय कुमार मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सीए संजय कुमार मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत


बिलासपुर। बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में फंसे चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कुमार मिश्रा को राहत मिली है। मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत प्रदान कर दी।

गौरतलब है कि शराब घोटाले में कई बड़े अफसर, कारोबारी और राजनेताओं के करीबी शामिल बताए जा रहे हैं। इस घोटाले में वित्तीय लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे। सीए संजय मिश्रा पर घोटाले से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों को मैनेज करने और रकम के प्रवाह में भूमिका निभाने के आरोप लगे थे।

हाईकोर्ट ने दलीलों पर सुनवाई के बाद कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए फिलहाल आरोपी को जमानत दी जाती है। अदालत ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि संजय मिश्रा जांच में सहयोग करेंगे और बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे।

इस फैसले से शराब घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों में हलचल तेज हो गई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हाईकोर्ट अन्य आरोपियों के जमानत आवेदन पर क्या रुख अपनाता है।

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