छत्तीसगढ़: बदहाल मुक्तिधामों पर हाईकोर्ट सख्त, सभी कलेक्टरों की रिपोर्ट पेश — अगली सुनवाई जनवरी में

छत्तीसगढ़: बदहाल मुक्तिधामों पर हाईकोर्ट सख्त, सभी कलेक्टरों की रिपोर्ट पेश — अगली सुनवाई जनवरी में

बिलासपुर। प्रदेशभर के मुक्तिधामों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी जिलों के कलेक्टरों ने फोटोग्राफ सहित अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा की। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को आदेशों की मॉनिटरिंग करने और बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर को शपथपत्र में जवाब देने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, इसलिए हर मुक्तिधाम में पानी, बिजली, रास्ता, शौचालय, शेड और साफ-सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

बता दें कि चीफ जस्टिस ने 29 सितंबर को बिल्हा और रहंगी मुक्तिधाम में अव्यवस्था देखने के बाद इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया था। इसके बाद सरकार ने निर्देश जारी किए और बिलासपुर कलेक्टर ने बताया कि रहंगी मुक्तिधाम में तत्काल सुधार कार्य किए गए हैं, साथ ही सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं।

मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

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