केसीसी लोन के नाम पर धोखाधड़ी: कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत

केसीसी लोन के नाम पर धोखाधड़ी: कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत

जांजगीर-चांपा। केसीसी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के पश्चात अदालत ने 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराकर विधायक को जेल भेज दिया।

बताया जा रहा है कि विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ लंबे समय से धोखाधड़ी का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

2015 से 2020 के बीच का मामला

मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा को केसीसी लोन दिलाने का झांसा दिया और बैंक में जमा करने के नाम पर उससे कुछ ब्लैंक चेक ले लिए। आरोप के अनुसार, किसान, उसकी मां और पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर करीब 42 लाख 78 हजार रुपये की अवैध निकासी की गई।

कोर्ट में पेश हुए सबूत, बेल खारिज

पीड़ित किसान ने अक्टूबर माह में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए फर्जीवाड़े के सबूत पेश किए थे। जांच में यह भी सामने आया कि निकाली गई रकम प्रार्थी के खाते से आरोपी के खाते में ट्रांसफर हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार किया।

चांपा थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट
पीड़ित परिवार को चांपा बैंक से खाते से बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिली थी। जब पीड़ित ने विधायक से पैसे की मांग की तो आरोप है कि उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में विधायक के सहयोगी गौतम राठौर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

हाईकोर्ट से लेकर सीजेएम कोर्ट तक कार्रवाई

विधायक ने पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जहां पुलिस को निचली अदालत के आदेश के बिना दंडात्मक कार्रवाई से रोका गया था। बाद में चांपा पुलिस ने जांच पूरी कर चालान सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

Chhattisgarh