सदर बाजार की वक्फ संपत्ति खाली करने का आदेश, 45 दिनों में कब्जा हटाने के निर्देश

सदर बाजार की वक्फ संपत्ति खाली करने का आदेश, 45 दिनों में कब्जा हटाने के निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अधिकरण ने कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संबंधित संपत्ति खाली कर वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण की पीठ, जिसमें पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश) कमलेश कुमार जुर्री तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वी.के. राजपूत शामिल थे, ने 28 जुलाई 2026 को सर्वसम्मति से आदेश पारित किया। मामला अंजुमन ए सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है, जो सदर बाजार क्षेत्र में स्थित है।

विवादित संपत्ति में मकान नंबर 923, 924, 523 और 524 में निर्मित दुकान एवं गोदाम शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के अनुसार, इन परिसरों पर सूरज ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर सुभाष चंद्र जैन द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022 में कब्जा खाली कराने के आदेश जारी किए थे।

वक्फ अधिकरण ने वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है। आदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में वक्फ संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए बोर्ड लगातार कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा।

इस आदेश को रायपुर सहित प्रदेश की अन्य वक्फ संपत्तियों के मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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