अगर आपके घर में कार पार्किंग नहीं है और उसे आप सड़क पर खड़ा करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे लोगों से शमन शुल्क वसूलने जा रही है, जिनके घर के नक्शे में पार्किंग का प्रावधान है और उन्होंने पार्किंग नहीं बनाई है। यह जानकारी राज्य के वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है।
फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया- मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2022 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया। इसके तहत 2011 से पहले और 2011 के बाद अनियमित निर्माण को नियमित करने का प्रावधान है। जिन्होंने बिना नक्शा पारित कराए अथवा नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उनसे निर्धारित शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जाएगा।
इसमें एक प्रावधान यह है कि पांच हजार वर्ग फीट से जमीन पर मकान बना है और उसमें पार्किंग नहीं है तो उसको नियमित करने के लिए अलग शुल्क होगा। एक कार की पार्किंग के लिए 50 हजार रुपए, दो कार की पार्किंग के लिए एक लाख रुपए शुल्क देना होगा। दो से अधिक कार की पार्किंग का शुल्क दो लाख रुपए होगा। जल्दी ही इसका अध्यादेश जारी हो जाएगा।