क्या शिंदे गुट (Shinde faction)का सदन में पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करना अयोग्य के दायरे में आता है: न्यायालय

क्या शिंदे गुट (Shinde faction)का सदन में पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करना अयोग्य के दायरे में आता है: न्यायालय

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े से सवाल किया कि क्या महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में गठबंधन को जारी रखने की शिवसेना पार्टी की इच्छा के खिलाफ जाने का कदम ऐसी अनुशासनहीनता है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।.

शिंदे गुट (Shinde faction)ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि विधायक दल मूल राजनीतिक दल का एक अभिन्न अंग है। उसने कहा कि पार्टी द्वारा पिछले साल जून में दो व्हिप नियुक्त किए गए थे और उसने उस व्हिप की बात का पालन किया, जिसने कहा था कि वह राज्य में गठबंधन जारी नहीं रखना चाहता है।.

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