मोरबी पुल हादसा: जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

मोरबी पुल हादसा: जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

गुजरात के मोरबी में ब्रिज हादसे के मामले में मोरबी की जिला एवं सत्र अदालत ने जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

जयसुख पटेल औरेवा समूह के प्रमोटर और अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटे hnड के प्रबंध निदेशक हैं. उनका नाम भी मोरबी पुल हादसा मामले की चार्जशीट में है.

इस हादसे में करीब 135 लोग मारे गए थे. जयसुख पटेल एक महीने से भी ज्यादा समय से जेल में हैं.

मोरबी के ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत और रखरखाव का काम मोरबी के औद्योगिक घराने ओरेवा ग्रुप को सौंपा गया था. यह समूह अजंता ब्रांड की घड़ियों का निर्माण करता है. इसके अलावा बल्ब, लाइटें और घरेलू इस्तेमाल के अन्य उपकरण भी बनाता है.

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