कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है।
हालांकि, इस मामले में उन्हें जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी सूरत अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। बता दें कि राहुल के खिलाफ इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है।
क्या है मामला?
ये मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले का है। आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?”। उनके इस बयान के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया।