सिलबट्टे से पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

सिलबट्टे से पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

कोरबा – तीन वर्ष पहले सिलबट्टे से पत्नी के सीने पर वार कर पति ने हत्या कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपये जुर्माना लगाया है।

बाल्को थाना अंतर्गत लालघाट में वासुदेव अपनी पत्नी शांतिबाइ के साथ निवास करता था। तीन फरवरी 2020 को वासुदेव शराब पीकर घर आया और किसी बात को लेकर पति व पत्नी में विवाद हो गया। गुस्से में आकर वासुदेव ने सिलबट्टे से पत्नी के सीने में वार कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल पत्नी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया। जहां उपचार के दौरान शांति बाई की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डाक्टर की रिपोर्ट में पसली की हड्डी पाए जाने पर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। इस दौरान पूछताछ में पति वासुदेव के साथ विवाद की बात सामने आई।

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