शराब घोटाला में ACB के हाथ लगा ठोस सबूत: ढेबर की खेत से खोद कर निकाला गया, 3 लोग गिरफ्तार,
रायपुर। छत्तीगसढ़ में हुए शराब घोटाला में इस्तेमाल किए गए नकली होलोग्राम एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बरामद किया है। ये होलोग्राम रायपुर शहर से लगे धनेली से जब्त की गई है। सबूत मिटाने के लिए होलोग्राम को जलाने का प्रयास किया गया है। एसीबी ने करीब 5 बाक्स जले हुए होलोग्राम जब्त किया है। ये होलोग्राम जहां से जब्त किए गए हैं, वह ढेबर के परिवार का है। एसीबी ने होलोग्राम जब्त करने के साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।
प्रदेश में शराब घोटाला के लिए नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया था। इस मामले की ईडी के बाद एसीबी भी जांच कर रही है। एसीबी ने हाल ही में इस मामले में चालान कोर्ट में पेश किया है। अफसरों के अनुसार दोनों एजेंसियों की लंबी जांच के बावजूद अब तक नकली होलोग्राम किसी के हाथ नहीं लगा था। एसीबी के सूत्रों ने बताया कि आज मुखबीर के जरिये धनेली के एक खेत में होलोग्राम दबे होने की सूचना मिली। इसके आधार पर एसीबी की टीम ने वहां दबिश दी। मौके पर जेसीबी लगाकर खोदाई की गई। इस दौरान जमीन के नीचे से जले हुए होलोग्राम जब्त किए गए
अफसरों ने बताया कि धनेली में जिस खेल से यह होलोग्राम जब्त किया गया है, वह रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के पिता जहीर हाजी अहमद के नाम पर है। सूत्रों के अनुसार शराब घोटाला में ईडी के छापों के बाद ही इन होलोग्राम को जलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे पूरी तरह जल नहीं पाए और आज एसीबी ने जब्त कर लिया।
बता दें कि आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान राज्य में नकली होलोग्राम के जरिये सरकारी शराब दुकानों ने शराब बेचे गए और उसका पूरा पैसा लोगों ने की जेब में गया। एसीबी की चार्जशीट में आईएएस निरंजनदास, अनिल टूटेजा, उनके पुत्र यश टूटेजा के साथ एके त्रिपाठी, विवेक ढांड और तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम शामिल है। शराब घोटला में ही अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, विजय भाटिया के साथ ही एक दर्जन से ज्यादा आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
नोएडा में भी दर्ज है एक एफआईआर
शराब घोटाला में नोएडा में भी एक एफआईआर दर्ज है। यह एफआईआर ईडी की ही शिकायत पर नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था। इसमें आबकारी विभाग के सचिव व विशेष सचिव समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर नोएडा के कसाना थाना में आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 473 और 120 बी के तहत दर्ज किया गया है।इस एफआईआर में ईडी की तरफ से नोएडा की कसाना पुलिस को बताया गया है कि ईडी की तरफ से छत्तीसगढ़ में शराब घोटला की जांच की जा रही है। इस जांच में ईडी को यह पता चला है कि नोएडा स्थित मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को नियम विरुध्द तरीके से टेंडर दिया गया था, जबकि कंपनी टेंडर में शामिल होने के लिए पात्र ही नहीं थी। इसके बावजूद कंपनी ने छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर टेंडर हासिल कर लिया। आरोप है कि छत्तीसगढ़ के अफसरों ने इस मामले में आठ पैसा प्रति होलोग्राम कमीशन लिया। एफआईआर में होलोग्राफी कंपनी के एमडी विदु गुप्ता का भी नाम है।