कोल घोटाले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका, जमानत खारिज, वकील ने दी थी झूठा मुकदमा होने की अपील

कोल घोटाले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका, जमानत खारिज, वकील ने दी थी झूठा मुकदमा होने की अपील

छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले में शनिवार को रायपुर के विशेष न्यायालय में सुनवाई की गई। इसमें विधायक देवेंद्र यादव अग्रिम जमानत याचिका पर भी फैसला लिया गया है। बचाव पक्ष की लगभग डेढ़ घंटे से ज्यादा की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई संभव है।

क्या कहा बचाव पक्ष के वकील ने
ईडी कोर्ट में चल रही कोयला घोटाला मामले की सुनवाई पर विधायक देवेंद्र यादव के वकील संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ईडी ने इनकम टैक्स के मुकदमे पर ही आधारित केस किया था। तो जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गलत है, गैर कानूनी है तो इन पर भी मुकदमा नहीं चलना चाहिए।

विधायक देवेंद्र यादव की अग्र‍िम जमानत को लेकर इन्हीं मामलों के साथ हमने जिरह किया है। बेल को लेकर जिरह किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कार्यों को गैर कानूनी कहा है यह पूरा मुक़दमा गलत है।

बता दें कि कोयला घोटाले में विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत 9 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मामले में ईडी की गिरफ्त में आए दो निलंबित आईएएस समेत कई नेता व कारोबारी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

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