बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी और उनकी पूर्व पत्नी आलिया को दी ये सलाह

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी और उनकी पूर्व पत्नी आलिया को दी ये सलाह

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी और उनकी पूर्व पत्नी से बच्चों की शिक्षा के लिए मिल बैठकर रास्ता तलाशने की सलाह दी है.

बॉलीवुड ऐक्टर नवाज़ुद्दीन और उनकी पूर्व पत्नी आलिया सिद्दीक़ी उर्फ अंजना पांडे के बीच तलाक़ को लेकर विवाद चल रहा है.

नवाज़ुद्दीन के वकील अदनान शेख़ ने बीबीसी को बताया कि अदालत ने आपसी सहमति के आधार फैसला लेने को कहा ताकि उनके दो बच्चों की यूएई में पढ़ाई जारी रह सके.

बॉम्बे हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने आपसी सहमति पर पहुंचने की बात कही, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया.

अधिवक्ता अदनान ने मिडिया को बताया, “हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से कोई तरीक़ा निकालने को कहा ताकि बच्चे यूएई में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.”

बीते 30 मार्च को कोर्ट ने दोनों को अगली सुनवाई में अदालत में पेश होने को कहा था और दोनों इस सुनवाई के दौरान मौजूद रहे.

बच्चों की जानकारी मांगी थी

नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी ने कोर्ट में हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दाख़िल कर अपनी पूर्व पत्नी द्वारा बच्चों की जानकारी मांगी थी.

नवाज़ुद्दीन और आलिया के दो बच्चे हैं. बेटी 12 साल की है और बेटा सात साल का.

कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि बच्चों की ख़ातिर वे मध्यस्थता की संभावना पर विचार करें.

नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी पूर्व पत्नी बिना उन्हें बताए उनके बच्चों को दुबई से भारत ले आई थीं और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

उन्होंने ये भी दावा किया उनकी पत्नी और बच्चे यूएई के नागरिक हैं और स्कूल की तरफ़ से भी उन्हें संदेश आ रहे हैं.

दूसरी तरफ़ आलिया ने भी नवाज़ुद्दीन पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है.

नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी ने अपनी पूर्व पत्नी आलिया और अपने छोटे भाई शम्सुद्दीन के ख़िलाफ़ मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है और इसके एवज में 100 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है.

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