Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में दाखिल किया आरोप पत्र, उनमें कितनी है सजा?

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में दाखिल किया आरोप पत्र, उनमें कितनी है सजा?

डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले की जांच पर नजर रखने वाले नई दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोप पत्र में पूरक आरोप पत्र दायर करने की गुंजाइश छोड़ी है। जैसे ही बृजभूषण के खिलाफ सबूत आएंगे पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा का कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ जिन आईपीसी की जिन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनमें पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है।

प्रवक्ता सुमन नलवा ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ पहलवानों की शिकायत पर कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सबूतों को एकत्रित किया है। इसके बाद इस मामले में बृजभूषण व उनके सहयोग विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकतम सजा पांच वर्ष की है। पुलिस ने जिस तरह जांच की उससे उम्मीद है कि न्यायसंगत निर्णय आएगा।

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