बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया है । कोर्ट ने अपने आदेश में कहा अगर किसी परिवार में बेटे की मौत हो जाती है और उसकी मां शासकीय सेवा में है , तब भी उसकी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी । हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेटे की मौत के बाद उसकी मां को परिवार के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता ।