कोरबा। जिले के जनपद पंचायत कटघोरा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला गेवराबस्ती में पदस्थ सहायक शिक्षिका (एलबी) राधा कश्यप के विरूद्ध उनके अनुकंपा नियुक्ति के समय फर्जी शपथ पत्र देकर नौकरी प्राप्त करने की शिकायत की गई थी। विभागीय जांच में शिकायत सही पाये जाने एवं उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा महिला सहायक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
सहायक शिक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार राधा कश्यप के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति 2006 के समय प्रस्तुत शपथ पत्र में अपना नाम कुमारी राधा कश्यप, उम्र 36 वर्ष बताया था। उनके पुत्र चंद्रशेखर का विवाह 26 अप्रेल 2018 को संपन्न हुआ, उस वक्त चंद्रशेखर की बालिग उम्र कम से कम 21 वर्ष रही होगी। तदनुसार वर्ष 2006 में नियुक्ति के समय शिक्षिका का अविवाहित होना एवं उम्र 36 वर्ष होने का दावा गलत है।
दस्तावेजों के आधार पर वह उस वक्त विवाहित थीं। जबकि राधा कश्यप के द्वारा 6 अप्रेल 2006 को दिए गए शपथ पत्र में कुमारी राधा कश्यप तथा उम्र 36 वर्ष अंकित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा जारी अंकसूची में शिक्षिका की जन्मतिथि वर्ष 1966 है। अंकसूची के अनुसार नियुक्ति तिथि पर आवेदिका की आयु 40 वर्ष से अधिक होती है। शिक्षिका ने अपने पुत्र की विवाह के संबंध में स्वीकारोक्ति अपने बयान में की थी।
इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में शिक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही के लिए वाद दायर किया था। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसके आधार पर शिक्षिका को तत्काल सेवा से पदच्युत किया गया है।