छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: सड़क पर हुड़दंग करने वालों पर सख्त रुख,NHAI के भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स फ्री

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: सड़क पर हुड़दंग करने वालों पर सख्त रुख,NHAI के भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स फ्री

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने सड़क पर लापरवाह और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि गरीबों और वंचितों पर तो पुलिस सख्ती से पेश आती है, लेकिन रसूखदार या राजनीतिक ताकत वालों के सामने उसकी कार्रवाई कमजोर हो जाती है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब्त 18 गाड़ियां बिना अदालत की अनुमति के न छोड़ी जाएं और मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि अपराधियों के खिलाफ आगे क्या कदम उठाए गए, इसका हलफनामा दाखिल करें।

NHAI के भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स फ्री

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा भूमि अधिग्रहण पर दिए गए मुआवजे पर आयकर या स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। RFCTLARR Act 2013 की धारा 96 के तहत ऐसे मुआवजे पर पूरी तरह टैक्स छूट रहेगी और टैक्स वसूली को गैरकानूनी बताया गया

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