अकबर’ और ‘सीता’ नाम के शेर-शेरनी मामले में कोर्ट ने जारी किया आदेश

अकबर’ और ‘सीता’ नाम के शेर-शेरनी मामले में कोर्ट ने जारी किया आदेश

विश्व हिंदू परिषद की शिकायत दर्ज कराने के बाद पश्चिम बंगाल के चिड़िया घर को शेर और शेरनी का नाम बदलने का आदेश दिया गया है, जिनका नाम पहले अकबर और सीता रखा गया था.

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने इन नामों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि शेरनी का नाम हिंदू देवी के नाम पर रखना ईश निंदा है.

साथ ही संगठन ने उसी चिड़ियाघर में शेर को रखे जाने पर भी आपत्ति जताई थी.

इन दोनों को इस समय सिलीगुड़ी ज़िले के नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क में रखा गया है.

गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि जानवरों के नाम “हिंदू देवी देवताओं, मुस्लिम पैगंबर, ईसाई शख़्सियतों, नोबेल पुरस्कार पाने वालों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर नहीं रखना चाहिए.”

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पूछा, “आप बिजली या ऐसा ही कोई नाम रख सकते थे, लेकिन आपने अकबर और सीता ही क्यों रखा?”

जज ने कहा कि “आप इस विवाद को टाल सकते थे.”

अपनी शिकायत में वीएचपी ने कहा कि शेर के नाम को लेकर उन्हें देश के कई हिस्सों से शिकायत मिली हैं.

वीएचपी का कहना है, “वह (सीता) भगवान राम की पत्नी हैं और दुनियाभर के सभी हिंदुओं के लिए पवित्र देवी हैं. इस तरह के काम ईशनिंदा के बराबर हैं और सभी हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर सीधा हमला हैं.”

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