पत्नी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नवा रायपुर इलाके में वर्ष 2019 में मामूली विवाद पर पत्नी की सिर पर वार कर हत्या करने वाले आरोपित पति टिकेश साहू ने सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने हत्या का दोष सिद्व पाकर शुक्रवार को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को एक माह का साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

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