केजरीवाल की ज़मानत याचिका का ईडी ने किया विरोध, कहा- चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत याचिका का ईडी ने विरोध किया है.
ईडी ने गुरुवार को कहा था कि चुनाव प्रचार करना न ही मौलिक अधिकार है और न संवैधानिक अधिकार. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए ताज़ा हलफ़नामे में ये दलील दी है.
ईडी ने कहा है कि किसी भी नेता को कभी चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत नहीं दी गई है.
जस्टिन संजीव खन्ना की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की थी.
कोर्ट ने कहा था, “इस मामले में हम आज शुक्रवार को फ़ैसला सुनाएंगे. केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने की याचिका पर भी इसी दिन फैसला सुनाया जाएगा.”
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले केस में गिरफ़्तार किया गया है था.
मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया था.