बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की दो एफ़आईआर, पॉक्सो एक्ट भी लगा

बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की दो एफ़आईआर, पॉक्सो एक्ट भी लगा

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफ़आई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दो एफ़आईआर दर्ज की है.

दिल्ली के डीसीपी प्रणव तायल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दो मामले दर्ज किए गए हैं.

उनके अनुसार, पहली एफआईआर एक नाबालिग़ पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की गई है. इस मामले में उनके ख़िलाफ़ पॉक्सो क़ानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुक़दमा हुआ है.

डीसीपी तायल के अनुसार, दूसरी एफआईआर वयस्क महिलाओं की शिकायत पर दर्ज किया गया है.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफ़आई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के आधार पर शुक्रवार की शाम तक एफ़आईआर दर्ज कर लेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पहलवानों ने जो याचिका दी है, उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वो इस मामले की सुनवाई करेगा.

वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को ही कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच करने में हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं.

उन्होंने कहा था, ‘‘मैं न्यायपालिका के निर्णय से ख़ुश और बेहद प्रसन्न हूं. दिल्ली पुलिस को जांच मिली है. जांच में जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं सहयोग करने को तैयार हूं. न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश में, मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूं.’’

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर कई पहलवान बीते रविवार से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं. आज उनके प्रदर्शन का सातवां दिन है.

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