केंद्र सरकार ने चरमपंथी संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध को एक बार फिर पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स के अपने हैंडल से किए एक ट्वीट में यह जानकारी दी है.
इस ट्वीट के अनुसार, सिमी को यूएपीए के तहत अगले पांच साल के लिए ‘ग़ैरक़ानूनी संगठन’ घोषित किया जाता है.
मंत्रालय के अनुसार, सिमी को चरमपंथ भड़काने, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाओं मंे लिप्त पाया गया. इससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को ख़तरा है.
सिमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अप्रैल 1977 में हुई थी. संस्था की गतिविधियों को देश के लिए ख़तरनाक़ मानते हुए इस पर 2001 में प्रतिबंध लगा दिया गया था.
2008 में कुछ समय के लिए इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगे प्रतिबंध जल्द ही बहाल करने का आदेश दिया था.