गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया है कि गुजरात विधानसभा ने ड्रग्स का कारोबार करने वाले और भ्रष्टाचार करने वालों के ख़िलाफ़ एक क़ानून पारित किया है.
उनके मुताबिक़ यह एक ऐतिहासिक कदम है. इस क़ानून में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.
इस क़ानून के तहत भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी ऐसा अपराध जिसमें तीन साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है उसपर यह क़ानून लागू होगा.
इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी मामला जिसमें किसी ने 1 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की हो, या पहले भी भ्रष्टाचार के ज़रिए एक करोड़ तक की संपत्ति या अन्य कुछ भी ख़रीदा हो तो उसे ज़ब्त करने का अधिकार सरकार और जाँच एजेंसी के पास होगी.
गृह मंत्री हर्ष सांघवी नेे कहा, “किसी को भी तुरंत न्याय मिल सके उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ख़ास कोर्ट बनाए जाएंगे.”
उन्होंने दावा किया है कियह क़ानून आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण और असरदार होगा.
इस क़ानून के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति पर एक साल के अंतर मुक़दमा चलाना होगा और इसके लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी.
इसके लिए जज और विशेष अधिकारी होंगे जो ऐसे मामलों में उनकी संपत्ति सील करने की कार्रवाई करेंगे.