उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, जानिए क्या रखी गईं दलीलें

उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, जानिए क्या रखी गईं दलीलें

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद, शरजील इमाम और अन्य छह अभियुक्तों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की है.

इन लोगों पर दिल्ली दंगों में साज़िश रचने का आरोप है.

इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इन अभियुक्तों को ज़मानत देने का विरोध किया है.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 748 लोग घायल हुए थे.

उन्होंने दलील दी कि इस दंगे की योजना भारत विरोधी लोगों ने बनाई थी.

उन्होंने उमर खालिद की ज़मानत के विरोध में कहा है कि अब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अदालत को इसपर ध्यान नहीं देना चाहिए.

उन्होंने कहा, “ये अभियुक्त ट्रायल में देरी के लिए भी ज़िम्मेदार हैं. तीन अभियुक्तों ने इस मामले में एक अर्जी डालकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या मामले की जांच पूरी हो गई है या नहीं.”

उन्होंने दलील दी, “इस मामले में तीन अभियुक्तों नताशा नरवाल, देवंगना कलिता और आसिफ़ तन्हा को मिली ज़मानत को नज़ीर बनाकर अन्य अभियुक्तों को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए.”

बुधवार को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद इस केस के तथ्यों पर अपनी दलील जारी रखेंगे.

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