भाड़ा नियंत्रक की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव व अध्यक्ष भाड़ा नियंत्रक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने राज्य शासन पर अपने ही बनाए नियमों व मापदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
रायपुर निवासी अधिवक्ता एनके पटेल ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक की नियुक्ति अवधि को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भाड़ा नियंत्रक की नियुक्ति में राज्य शासन के अधिकारियों ने नियमों का खुलकर उल्लंघन किया है। नियम व शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है। आयु के अलावा अन्य अर्हता में सबसे प्रमुख शर्त व प्रविधान है कि सेवानिवृत जिला न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्तकिया जाएगा। याचिका के अनुसार अध्यक्ष की नियुक्ति में शासन ने जो मापदंड व अर्हता निर्धारित की है उसका परिपालन संबंधित नियुक्तिकर्ता विभाग व अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अध्यक्ष पद पर सतीश सिंह की नियुक्ति की गई है। उनकी आयु वर्तमान में 67 वर्ष है। पूर्व के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्य शासन के मापदंड व नियमानुसार की गई है। निर्धारित 65 वर्ष की आयु सीमा का ध्यान रखा गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया है कि भाड़ा नियंत्रक सदस्यों की नियुक्ति में भी आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। वर्तमान अध्यक्ष की आयु 65 वर्ष से अधिक है और आज भी वे अपने पद पर बने हुए हैं। निर्धारित मापदंड व प्रविधान के विपरीत होने के कारण वर्तमान में उनका कार्यकाल अवैध है। याचिकाकर्ता ने तय मापदंड व नियमों के विपरीत की गई नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है।
याचिका की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस साहू ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव व अध्यक्ष भाड़ा नियंत्रक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।