जेल से इंटरव्यू: रद्द नहीं होगी बिश्नोई पर FIR

जेल से इंटरव्यू: रद्द नहीं होगी बिश्नोई पर FIR

जेल से टीवी चैनल को साक्षात्कार देने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द नहीं होगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया। एफआईआर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जिस समय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, तब वह हाई सिक्योरिटी बठिंडा जेल में बंद था।

वह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत जेल में सजा काट रहा है। एसआईटी का गठन यह जांच करने के लिए किया गया था कि जेल में बंद बिश्नोई एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कैसे दिखाई दिया। बिश्नोई पर 29 मई, 2022 को हुई पंजाब के गायक सिंधु मूसेवाला की हत्या का आरोप है। पंजाब पुलिस ने आरोप लगाया था कि बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में हत्या की साजिश रची थी। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 समेत लगभग 57 एफआईआर दर्ज हैं। वह वर्तमान में साबरमती जेल में बंद है।

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