उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जल्द नए नियम लागू होंगे. इन नियमों के तहत विधायकों को सदन के अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
इस नई नियमावली को विधानसभा में पेश किया गया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा- नियमावली पर बुधवार को सदन में चर्चा होगी.
सदन में पास होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2023 इससे पहले साल 1958 के नियमावली की जगह लेगी.
इस नई नियमावरी के तहत यूपी विधानसभा में क्या क्या नियम लागू करने की तैयारी है, पढ़िए.
विधायक विधानसभा के अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे
कार्यवाही या बहस के दौरान विरोध में किसी कागज को नहीं फाड़ सकेंगे
स्पीकर की तरफ पीठ करके ना खड़े होना है और ना पीठ करके बैठना है
विधायक सदन में न हथियार ला सकेंगे और न ही इसे दिखा सकेंगे
विधायक स्मोकिंग नहीं कर सकेंगे
सदन में विधायक ज़ोर से हँस भी नहीं सकते और ना ज़ोर से बात करनी है
विधायक झंडे या बैनर भी सदन में नहीं दिखा सकेंगे
सदन की कार्यवाही से इतर किसी तरह की किताब, प्रेस में की टिप्पणी या पर्ची विधानसभा के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी