शराब कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 4 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर

शराब कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 4 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में बड़ी खबर सामने आई है। शराब कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चार दिन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनवर ढेबर बीते लंबे समय से जेल में हैं। अब अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान अनवर ढेबर किसी भी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे। यह राहत सीमित अवधि के लिए दी गई है, जिसके बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश होना होगा।

गौरतलब है कि अनवर ढेबर पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के करीबी माने जाते हैं और दोनों पर करोड़ों के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला सुनाता है।

Chhattisgarh