भिलाई प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले के आरोपियों को रिमांड, सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस

भिलाई प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले के आरोपियों को रिमांड, सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस

खूबचंद बघेल विश्वविद्यालय भिलाई – 3 के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने मंगलवार को दोबारा आरोपियों को कोर्ट में पेश किया.

प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले के आरोपियों को 8 दिन की रिमांड: असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमले के केस में मंगलवार को शहर के तीन से चार थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी प्रोबीर शर्मा, धीरज वस्त्रकार व टी पवन कुमार को कोर्ट में पेश किया गया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमिता जायसवाल के भिलाई-3 स्थित कोर्ट आरोपियों की पेशी हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को 22 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया. वहीं सहयोगी रेलवे कर्मी टी पवन कुमार को बीएनएस की धारा 249 में 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने वारदात के समय इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को फरारी के दौरान छत्तीसगढ़ से दीगर प्रदेश में कहीं फेंकने के बारे में जानकारी दी है. इस मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम आरोपियों को उस प्रदेश में लेकर जा सकती है. इसके अलावा रिमांड के 8 दिनों में पुलिस आरोपियों को लेकर सीन रिक्रिएट भी कर सकती है. रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ की वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी.

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