अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार महिलाओं पर कई तरह की पाबंदी लगाने को लेकर पिछले हफ़्ते एक नया क़ानून लेकर आई है.
इसके तहत महिलाओं के घर से बाहर ज़ोर से बोलने और सार्वजनिक जगहों पर चेहरा दिखाने की मनाही है. स्त्रियों को सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने का आदेश दिया गया है.
महिलाओं को लेकर बनाए गए इस नए क़ानून को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अख़ुंदज़ादा ने मंज़ूरी दी है. इसको लागू करने की ज़िम्मेदारी मॉरलिटी मंत्रालय को दी गई है.
मंत्रालय ने कहा कि इस क़ाननू से किसी को छूट नहीं दी जाएगी. क़ानून के तहत मॉरलिटी पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर देखेगी कि किसने क्या पहना है.
वैसे मॉरलिटी मंत्रालय पहले से ही शरिया क़ानून के आधार पर इन प्रावधानों को लागू कर रहा है. इसका पालन नहीं करने पर हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.
क़ानून में महिलाओं पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?
- महिलाओं को पूरा शरीर ढकना होगा
- सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को चुप रहना होगा
- सार्वजनिक स्थानों के साथ घर में भी गाना गाना और ज़ोर से पढ़ना बाय मना है
- कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए
- गैर मर्दाें से शरीर, चेहरा छिपाना होगा
नए क़ानून में महिलाओं के अलावा पुरुषों पर भी पांबदियां लगाई गई हैं. पुरुष को किसी महिला का शरीर और चेहरा देखने के लिए मना किया गया है. स्त्रियों को भी ऐसा ही करने के लिए बोला गया है.
पुरुषों को क्या करना होगा?
- पुरुषों को शरिया के तहत हेयर स्टाइल रखना होगा
- पुरुषों के टाई पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया है
इसको देखते हुए तालिबान ने कई जगहों पर पुरुष की दाढ़ी ट्रिम करने और शेव कराने से बाल काटने वालों को मना किया है. तालिबान का दावा है कि ये शरिया के तहत है.