परीक्षा दोबारा होगी या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला

परीक्षा दोबारा होगी या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला

नीट-यूजी परीक्षा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है. 23 लाख से ज्यादा बच्चे फैसले का इंतजार कर रहे हैं.अदालत में आज 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 (NEET-UG) परीक्षा पर गुरुवार यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. नीट से जुड़ी कुछ अन्य याचिकाओं पर आज सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जा सकता है. इस मामले पर दायर ज्यादातर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. NEET एग्जाम 5 मई को आयोजित हुआ था. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 18 जुलाई के लिए अपलोड की गई वाद सूची के मुताबिक, चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी. इन याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं और कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की अपील की गई है. बेंच ने कहा था कि सीबीआई ने उसे नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपी है.

शीर्ष अदालत में पिछले सप्ताह दाखिल एक अतिरिक्त हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने नीट-यूजी 2024 के नतीजों का डेटा विश्लेषण किया है, जिसमें न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि परीक्षा में “बड़े पैमाने पर कदाचार” हुआ था और न ही ऐसा सामने आया है कि स्थानीय अभ्यर्थियों के किसी समूह को फायदा पहुंचा और उन्होंने अप्रत्याशित अंक हासिल किए. सरकार का यह दावा सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की टिप्पणी के मद्देनजर अहम है, जिसमें उसने कहा था कि अगर 5 मई को नीट-यूजी 2024 के आयोजन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात सामने आती है, तो वह नये सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दे सकता है.

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