रायपुर – भानुप्रतापपुर के भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद को बलात्कारी कहने पर भाजपा द्वारा चुनाव आयोग को की गयी शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मासूम बच्ची के सामूहिक दुराचारी को बलात्कारी बोलने पर भाजपा तिलमिला क्यों रही है?
भानुप्रतापपुर के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जमशेदपुर के थाना टेल्को में प्राथमिकी बुक पन्ना क्रमांक 19138, प्राथमिकी क्रमांक 84/2019 धारा दिनांक 15.05.2019 धारा 366ए, 376, 376(3), 376 डी डी, 120 बी भादवि, 4,6 पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। इस दुराचार में ब्रह्मानंद नेताम के साथ भाजपा नेता दीपांकर सिन्हा, नरेश सोनी भी था। ब्रम्हानंद नेताम सहित इन भाजपा नेताओं ने एक 15 साल की नाबालिग मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया था। पीड़िता के द्वारा अदालत में धारा 164 के बयान में दिये बयान में ब्रम्हानंद नेताम का नाम लिया साथ ही मामला नाबालिग और पॉस्को एक्ट का था तो इसकी विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंह भूमि, जमशेदपुर के द्वारा दी गयी पुलिस अधीक्षक की जांच में भी ब्रम्हानंद नेताम के ऊपर लगे आरोपों की पुष्टि हुई है। नगर पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन में 10वें क्रम ब्रम्हानंद नेताम थाना चारामा (छत्तीसगढ़) पूर्व विधायक भानुप्रतापपुर का नाम है। ऐसे अपराधी को बलात्कारी बोलने पर भाजपा तिलमिला रही है।