पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी को अवैध क़रार दिया है लेकिन उन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं दी.
दो दिन पहले इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में भीषण हिंसा और प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
अदालत ने कहा कि शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने तक खुद की सुरक्षा के लिए उन्हें कोर्ट की निगरानी में ही पुलिस सुरक्षा में रहना होगा.
चीफ़ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने इमरान ख़ान से कहा कि आपकी गिरफ़्तारी अवैध है इसलिए पूरी प्रक्रिया को शुरू से देखे जाने की ज़रूरत है.
जस्टिस बांदियाल ने कहा, “हम प्रस्तावित करते हैं कि पेशी के दौरान इस्लामाबाद पुलिस सुरक्षा में रहेगी और उन्हें (इमरान ख़ान) रिश्तेदारों और वक़ीलों के नाम की एक लिस्ट देनी होगी जिनसे वो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में मिलना चाहते हैं.”
इमरान ख़ान ने कोर्ट से गुज़ारिश की थी कि उन्हें इस्लामाबाद के बाहर अपने फ़ार्म हाउस में वापस जाने की इजाज़त दी जाए.
इमरान ख़ान के वकील बाबर अवान ने पत्रकारों को बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे और वो अपने क़रीबी लोगों से मिल सकते हैं.