कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) ने भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के ख़िलाफ़ की गई अपील ख़ारिज कर दी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा है कि वो इस फ़ैसले से बेहद निराश हैं.
वहीं क़ानूनी ख़बरों की वेबसाइट लाइव लॉ का कहना है कि विनेश फोगाट ने अयोग्य ठहराने और संयुक्त रूप से रजत पदक देने की मांग की थी जिस अपील को सिंगल आर्बिटरेटर (एक जज) ने ख़ारिज कर दिया.
सीएएस ने पहले ये फ़ैसला 16 अगस्त तक के लिए टाल दिया था. लेकिन इस बीच 14 अगस्त को उनके ख़िलाफ़ फैसला सुना दिया.
इससे पहले 9 अगस्त को आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी. इस दौरान विनेश भी वर्चुअली मौजूद थीं. वहीं, 13 अगस्त को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी.
विनेश फोगाट ने 6 अगस्त को 50 किलोग्राम भार वर्ग में एक के बाद एक तीन मुक़ाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ़ाइनल में जगह बनाई थी. वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं
हालांकि, इसके चंद घंटों बाद ही मान्य वज़न से 100 ग्राम अधिक भार होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया.
विनेश फोगाट ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की थी लेकिन 8 अगस्त की सुबह उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट कर कुश्ती से संन्यास का एलान किया था.