
High Court of Chhattisgarh ने Jama Masjid Trust Committee, रायपुर में मुतवल्ली चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 को जारी किए गए आदेशों और नोटिस के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
याचिका क्रमांक WPC No. 2559/2026 में याचिकाकर्ता ज़ोया खान ने Chhattisgarh State Wakf Board द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने मनमाने और अवैध तरीके से Jama Masjid Trust Committee, हलवाई लाइन, रायपुर में मुतवल्ली पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की।
मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतो दास एवं अधिवक्ता श्रेयांश मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड ने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए चुनाव संबंधी आदेश जारी किए हैं, इसलिए इन आदेशों पर रोक लगाई जाए।
वहीं राज्य सरकार और प्रतिवादियों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि वक्फ बोर्ड को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है और चुनाव प्रक्रिया वैधानिक है।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति Amitendra Kishore Prasad ने कहा कि विवाद मुतवल्ली चुनाव से जुड़ा है, इसलिए विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। समयाभाव के चलते कोर्ट ने मामले को 22 जून 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
कोर्ट ने तब तक के लिए अंतरिम राहत देते हुए 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 के आदेशों एवं नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है।

